Explore

Search

Friday, April 17, 2026, 8:43 pm

Friday, April 17, 2026, 8:43 pm

मेडिकल कालेज निर्माण का रास्ता साफ

Share This Post

स्टे हेतु दायर की गई पुर्नविचार याचिका हाईकोर्ट द्वारा खारिज

छतरपुर। हाईकोर्ट जबलपुर ने मेडिकल कालेज हेतु आवंटित भूमि में निर्माण कार्य पर रोक लगाये जाने वाली पुर्नविचार याचिका को प्रथम सुनवाई में ही खारिज कर दिया है जिससे मेडिकल कालेज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।
मिली जानकारी के अनुसार गौरगांय में मेडिकल कालेज हेतु जमीन आवंटित हुई थी जिसमें कुछ किसानों द्वारा जिसमें ओमप्रकाश, सुरेन्द्र, रामप्रकाश, श्यामलाल, रतनलाल आदि शामिल हैं ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने हाईकोर्ट जबलपुर में पुर्नविचार याचिका क्रमांक (आरपी) 472/2023 रजिस्टर्ड ऑन 04.05.2023 दायर की थी जिसे हाईकोर्ट द्वारा 13 जून को पहली सुनवाई में ही खारिज कर दिया गया है। इसके पूर्व भी हाईकोर्ट ने उक्त किसानों की याचिका खारिज कर दी थी। किसानों की याचिकायें खारिज होने के बाद अब मेडिकल कालेज के निर्माण में आने वाली सभी बाधायें दूर हो गयी हैं। अब शासन एवं प्रशासन को जल्द से जल्द मेडिकल कालेज का निर्माण शुरू कराना चाहिए।


Share This Post

Leave a Comment