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Thursday, April 16, 2026, 4:05 am

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नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया
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बिजावर । अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 10.12.2022 को पीड़िता ने अपने पिता के साथ थाना भगवां में लिखित आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह 13 वर्ष की है और कक्षा 7वीं तक पढ़ी है। दिनांक 09.12.22 के रात करीब 10 बजे वह अपने घर में सो रही थी, उसी समय आरोपी आया और कमरे का बल्व बंद कर उसके बगल में लेटकर उसके उपर हांथ रखा तो उसकी नींद खुल गई तब आरोपी ने बुरी नियत से उसका मुंह दबा लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसने अपना मुंह छुड़ाया और वह चिल्लाई तो उसकी दादी आ गई, जिससे देखकर आरोपी वहां से भाग गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना भगवां में आरोपी के विरूद्ध धारा 456, 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन की ओर से एडीपीओ/विशेष लोक अभियोजक अजय प्रताप सिंह बुंदेला ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत एवं गबाह कोर्ट में पेश किये। विचारण उपरांत विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बिजावर के न्यायाधीश श्रीमती निशा गुप्ता ने आरोपी को धारा 457 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूपये के जुर्माना तथा धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट अधिनियम में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रूपये के जुर्माना से दण्डित किया है।

CG

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