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Saturday, July 27, 2024, 9:41 am

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सिंचाई विभाग की शासकीय गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा एक ही प्लांट मैं अनियमिताएं…

CANON TIMES
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सिंचाई विभाग की शासकीय गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित शिवपुर मैं तत्कालीन अध्यक्ष और तत्कालीन सचिव द्वारा की गई अनियमिताएं शासकीय सिंचाई गृह निर्माण समिति में तत्कालीन अध्यक्ष कैलाश नारायण पाराशर द्वारा एक ही प्लांट की दो लोगों को रजिस्ट्री कराई गई अलग-अलग तारीख व वर्ष में – प्लाट नंबर बी-6 की रजिस्ट्री प्रथम बार दिनांक 11/03/2012 गोपाल दास राजे पुत्र श्री सुंदरलाल जाति जाटव तथा द्वितीय बार प्लाट नंबर बी-6 की इस तरह इस तरहरजिस्ट्री दिनांक 13/04/2018 गुड्डू लाल सुमन पुत्र श्री गौरी लाल उमर 58 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम हंसापुरा नागदी तहसील व शिवपुर जिला l सिंचाई विभाग

इस तरह का कृत्य जो की विधि के विपरीत है तथा आवदेनिक है फिर भी कैलाश नारायण पाराशर द्वारा किया गया तथा शासकीय सिंचाई गृह निर्माण सहकारी समिति में तत्कालीन अध्यक्ष कैलाश नारायण पाराशर द्वारा और भी कई अनियमितताएं की गई l इनका कार्यकाल दिनांक 19/11/2017 अध्यक्ष पद का खत्म हो चुका था उसके बाद इन्होंने वर्ष 18 वह वर्ष 19 फर्जी रजिस्ट्री कराई गईl परमाल सिंह राठौड़, संतोष तिवारी पुत्र श्रीनिवास तिवारी, स्वप्निल पाराशर स्वयं की पुत्री की, लड्डू लाल सुमन की यह सब रजिस्ट्रिया अध्यक्ष कैलाश नारायण पाराशर द्वारा कराई गई परंतु उनका कार्यकाल खत्म होने से यह रजिस्ट्रियां फर्जी हो गई तथा उनकी सदस्यता भी खत्म हो चुकी हैl अब यह रजिस्ट्रियां केवल शून्य की जानी है, तत्कालीन अध्यक्ष कैलाश पाराशर द्वारा राजेंद्र शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा सदस्यता क्रमांक 17 दिनांक 15/07/2017 को सदस्यता प्राप्त करा कर भूखंड क्रमांक बी-17 आवंटित किया गया परंतु उक्त भूखंड की रजिस्ट्री राजू पचौरी पुत्र सुरेश पचौरी के नाम से दिनांक 22/12/2016 मैं संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष कैलाश नारायण पाराशर द्वारा भूखंड आवंटन के पूर्व ही किसी अन्य व्यक्ति राजू पचौरी को रजिस्ट्री कर दी गई जो नियम विरुद्ध होकर आवदेनिक कृत्य की श्रेणी में आता हैl ऐसे कहीं कृत या कैलाश नारायण पाराशर द्वारा किए गए, कार्यालय उपयुक्त सहकारिता मुरैना एवं अपीलीय अधिकारी मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित शिवपुरी क्रमांक/निर्वाचन/अपील /2022/1593 मुरैना दिनांक 04/08/2022 को आदेश में सात लोगों की सदस्यता निरस्त की गई थीl श्री संतोष तिवारी पुत्र श्रीनिवास तिवारी, श्री परमल राठौर, श्रीमती स्वप्निल पाराशर पत्नी घनश्याम शर्मा, राजेंद्र शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा, श्री गजानंद बाथम पुत्र गंगाराम बाथम, श्री एम एल नारोलिया पुत्र श्री कन्हैयालाल, श्री लड्डू लाल सुमन पुत्र श्री गोरिया सुमन, इन सब की रजिस्ट्रियां शून्य की जानी है तथा तत्कालीन सचिन विमल तिवारी की सदस्यता भी फर्जी पाई गईl इन्होंने अपना शपथ पत्र देकर सदस्यता ग्रहण की थी दिनांक 19/12/2003 मैं जबकि केवल शासकीय सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के लिए ही समिति गठित की गई थी l शासकीय सिंचाई गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम से परंतु उसके बाद बायोलॉज मैं चेंज किया गया श्रीमान सहायक आयुक्त सहकारिता जिला शिवपुर के आदेश क्रमांक/पंजीयन/संशोधन/2004/588 दिनांक 05/07/2004 में संशोधन के उपरांत जो सिंचाई विभाग, अन्य शासकीय विभाग, अर्ध शासकीय विभाग, सहकारी बैंक एवं सहकारी संस्था मैं नियमित कर्मचारी हो सदस्य बन सकते हैं परंतु विमल तिवारी वर्ष 2003 के सदस्य हैं और सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी नहीं है l इस कारण उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया परंतु तत्कालीन सचिव विमल तिवारी द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने शासकीय सिंचाई गृह निर्माण सहकारी मर्यादित समिति के प्रशासक रवि पचोरिया को पत्र लिखकर अपने साथ स्वयं 16 लोगों यानी की टोटल 17 लोगों की सदस्यता अवैध बताई गई यह सदस्यता वर्ष 2003 की है जो की सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी नहीं है तत्कालीन सचिव विमल तिवारी की पत्नी साधना तिवारी ने दूसरी समिति शासकीय गृह निर्माण समिति में बायपास रोड पर प्लाट नंबर 40 जो की 30 50 का है तथा विमल तिवारी के भाई विवेक तिवारी पुत्र स्वर्गीय कन्हैया लाल तिवारी इनका प्लाट नंबर 41 जो की 30 50 का है lयह टोटल बायपास रोड पर 30 बाई 100 का प्लांट हो गया l इस पर इन्होंने वाणिज्य के विपरीत जाते हुए आवासीय भूखंड पर क्रमांक 40 ,41 दोनों प्लाटों पर सात आठ नौ दुकानों का निर्माण कराया गया जो ग्राम नगर निवेश द्वारा स्वीकृत नक्शा एवं लेआउट के विपरीत है, तत्कालीन ए आर सी एस प्रभारी रविंद्र शर्मा जिला शिवपुर इनका प्लांट भू आवंटन शासकीय गृह निर्माण समिति बायपास रोड पर 30 50 का प्लॉट आवंटित है और उनकी पत्नी नीता शर्मा का बड़ा साइज का प्लांट 45, 50 शासकीय सिंचाई गृह निर्माण सहकारी समिति में भू आवंटन है यह सब अनियमिताएं विधि के विपरीत हैl


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