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Tuesday, September 17, 2024, 4:25 am

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ब्रेकिंग न्यूज़- शासकीय सिंचाई गृह निर्माण समिति मैं शपथ पत्र देकर अवैध सदस्यता ग्रहण की

CANON TIMES
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पूरा मामला जिला शिवपुर का –

विमल तिवारी पुत्र स्वर्गीय कन्हैया लाल तिवारी द्वारा दिनांक 19/12/2003 को शासकीय सिंचाई गृह निर्माण समिति में शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 22/12/2003को संस्था की सदस्यता गलत तरीके से प्राप्त कर ली और इसके बाद शासकीय सिंचाई गृह निर्माण समिति के सदस्य बन गए

फिर कुछ सालों बाद शासकीय सिंचाई गृह निर्माण सहकारी समिति का निर्वाचन हुआ इसमें तत्कालीन अध्यक्ष के एन पाराशर चुने गए तथा विमल तिवारी को तत्कालीन सचिन के रूप में चुना गया lइन दोनों ने मिलकर संस्था के अंदर अध्यक्ष कैलाश नारायण पाराशर द्वाराकृत किया गया जिसमें एक ही प्लांट की दो लोगों को प्लांट बी-6 भू आवंटन कर रजिस्ट्री कराई गईl ऐसे ही एक मामले में अध्यक्ष द्वारा पहले भू आवंटन का रजिस्ट्री करा दी गई l उसके बाद सदस्यता ग्रहण कराई गई जो की विधि के विपरीत है l “रजिस्ट्री किसी और के नाम सदस्यता किसी और के नाम” ऐसे ही तत्कालीन अध्यक्ष कैलाश नारायण पाराशर ने अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद अवैध रूप से रजिस्ट्री कराई गई जिसमें अपनी पुत्री स्वप्निल पति घनश्याम के नाम रजिस्ट्री तथा उसकी सदस्यता स्वप्निल पत्नी चंचल के नाम संतोष तिवारी पुत्र स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के नाम से कार्यकाल खत्म होने के बाद रजिस्ट्री परमाल सिंह राठौर के नाम कार्यकाल खत्म होने के बाद रजिस्ट्री अध्यक्ष केन पाराशर द्वारा कार्यकाल खत्म होने के बाद कई रजिस्ट्री कराई गई और संस्था के अंदर कई अनियमितताएं की गई विधि के विपरीत जाते हुए कई कृत किए गए मुंह मांगे दामों पर प्लाटों को आवंटन किया गयाl

शासकीय सिंचाई गृह निर्माण सहकारी समिति संस्था की उपविधि मैं संशोधन किया जाकर कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता जिला शिवपुरी का आदेश क्रमांक/पंजीयन/संशोधन/2004/588/दिनांक 05/07/2004 जारी किया गया जारी किया गया जिसके अनुसार सिंचाई विभाग के अतिरिक्त अन्य शासकीय विभाग, अर्ध शासकीय विभाग, सहकारी बैंक, सहकारी संस्थाओ के नियमित कर्मचारी संस्था के सदस्य बनने के लिए पात्र होंगे, परंतु विमल तिवारी पुत्र स्वर्गीय कन्हैया लाल तिवारी इन्होंने उसे समय सदस्यता ग्रहण की जब संस्था के अंदर बायोलॉज के नियमो के अंतर्गत सदस्य बनने योग्य नहीं थे क्योंकि पात्रता केवल सिंचाई विभाग यानी कि इरिगेशन के कर्मचारियों को ही थी जबकि विमल तिवारी ना तो इरिगेशन सिंचाई विभाग के कर्मचारी थे इन्होंने अपना संस्था के अंदर गलत शपथ पत्र देकर वर्ष 2003 में सदस्यता ग्रहण कर ली और उसे छुपाए रखा जबकि विधि के विपरीत यह एक कृत्य है वर्ष 2003 में इनको सदस्यता ग्रहण करने वाले तत्कालीन अध्यक्ष व तत्कालीन सचिव रामबाबू गुप्ता जी दोषी हैं जबकि विमल तिवारी द्वारा स्वयं स्वीकार कर लिया गया है पत्र लिखकर दिनांक/13/06/23/के माध्यम से शासकीय सिंचाई गृह निर्माण सहकारी संस्था के प्रशासक श्री रवि कुमार पचोरिया अप अंकेक्षक एवं जांच अधिकारी सहकारिता जिला शिवपुर मध्य प्रदेश को पत्र लिखकर अपने अलावा 16 लोगों के नाम और प्रस्तुत किए गए हैं उनका कहना है हम 17 जाने एक ही मंच पर खड़े हैं हम लोग सिंचाई इरिगेशन विभाग के कर्मचारी नहीं है और हम लोगों ने वर्ष 2003 में सदस्यता ग्रहण की है विमल तिवारी वर्तमान में एनआरएलएम एक कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं इन्होंने करोड़ की संपत्तियां बनाई इनके द्वारा शासकीय गृह निर्माण समिति एक और संस्था है जिसमें इन्होंने अपनी पत्नी साधना तिवारी के नाम प्लाट खरीदा तथा अपने भाई विवेक तिवारी के नाम प्लाट खरीदा प्लाट नंबर 40,41 इसमें इन्होंने बाईपास चौराया पर दोनों प्लाटों पर वाणिज्य को देखते हुए 7,8 दुकानों का निर्माण कराया जो की ग्राम एवं नगर निवेश द्वारा स्वीकृत नक्शा एवं लेआउट के विपरीत हैl

विमल तिवारी पुत्र स्वर्गीय कन्हैया लाल तिवारी की सदस्यता को लेकर कार्यालय सहायक आयुक्त पंजीयन सहकारी समिति जिला शिवपुरी द्वारा क्रमांक /गृह निर्माण/2023/358 पत्र लिखकर जिला पंजीयक पंजीयन एवं मुद्राकं शिवपुर को लिखा गया पत्र सहायक पंजीयन सहकारी संस्थाएं जिला शिवपुर मध्य प्रदेश द्वारा विमल तिवारी को आवंटित भूखंड क्रमांक ए-21 टेलीफोन एक्सचेंज के पास चंबल कॉलोनी वार्ड क्रमांक 08 भूखंड सर्वे क्रमांक 260, 261, 262, एवं 283 पर कार्रवाई पूर्ण होने तक विक्रय पर रोक लगाई गई है सहायक आयुक्त जिला सहकारिता जिला शिवपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग शिवपुर जिला शिवपुर को पत्र के माध्यम से पूरा प्रकरण अवलोकन कराकर कठोर कार्रवाई की दोषियों के विरुद्ध मांग की गई है कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता जिला शिवपुर मध्य प्रदेश पत्र क्रमांक/गृह निर्माण/2023/441 शिवपुर दिनांक 03/07/2023 तत्कालीन अध्यक्ष कैलाश नारायण पाराशर के द्वारा किए गया कृत, अनियमिताएं संबंधित कार्रवाई की मांग की गई है संबंध में थाने पर भी कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता जिला शिवपुर मध्य प्रदेश क्रमांक/गृह निर्माण/2023/365 शिवपुर दिनांक 26/05/2023 पत्र लिखकर सारी जानकारी प्रस्तुत कराकर थाना प्रभारी थाना कोतवाली शिवपुर मध्य प्रदेश से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया है पत्र के माध्यम से परंतु आज दिनांक थाना व प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई!

बृजेश शर्मा

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2 thoughts on “ब्रेकिंग न्यूज़- शासकीय सिंचाई गृह निर्माण समिति मैं शपथ पत्र देकर अवैध सदस्यता ग्रहण की”

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