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Sunday, December 22, 2024, 7:58 am

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5000 वर्ग फिट से बड़े मकान के भवन अनुज्ञा की होगी जांच 1 अप्रैल से चलेगा प्रदेश में अभियान

भवन
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प्रदेश में भवन अनुज्ञा करने वालों के खिलाफ करवाई 1 अप्रैल से अभियान शुरू किया जाएगा नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने सभी प्रदेश के आयुक्त और सीएमओ को निर्देश दिए हैं इसमें खास तौर पर 5000 वर्ग फिट से अधिक एरिया में बने मकानो की बिल्डिंगों की जांच की जाएगी उनकी परमिशन किस प्रकार की गई प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने सभी नगरीय निकाय को निर्देशित किया है अवैध निर्माण गतिविधियों पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें शहरी क्षेत्रभवन के फैलाव और नए क्षेत्रों को जोड़े जाने से भवन निर्माण में अत्यधिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है शहरी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के कारण भी नए आवासों की संख्या में वृद्धि हो रही है यह संज्ञान में आ रहा है भवन निर्माण के कार्यों में कहीं कार्य बिना अनुमति परमिशन के अतिरिक्त निर्माण के रूप में किया जा रहे हैं जिसकी वजह से शहरी क्षेत्र में अवैध निर्माण के कार्यों में वृद्धि हो रही है शहरों के सुनियोजित विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है जिसकी वजह शहरी क्षेत्र में 5000 वर्ग फीट से अधिक निर्माणधीन/निर्मित भवनो की भवन अनुज्ञा सत प्रतिशत अनिवार्यता निरीक्षण कर सुनिश्चित करें यह निर्माण कार्य नगरीय निकायों द्वारा प्रदत्त भवन अनुज्ञा के अनुसार ही हुआ है अगर निर्माण कार्य बिना अनुमति के हुआ है अथवा बिना अनुमति के किया गया है मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956/मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम/1961 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए

कंपाउंडिंग योग्य न होने पर हटाए अवैध निर्माण

आदेश में कहा गया है जो प्रकरण कंपाउंडिंग योग्य नहीं है उन पर अवैध निर्माण कार्यों को हटाने की कार्रवाई करें नगरीय निकाय में जीआईएस सर्वे के माध्यम से वर्तमान संपत्ति और नवीन संपत्तियों को चिन्हांकन किया जा रहा है सर्वे में निकाय के वेस मैप सभी संपत्तियों की जानकारी उपलब्ध है इसीलिए निकाय सुनिश्चित करें की जितनी संपत्ति सर्वे में पाई गई है, उन सभी संपत्तियो/भावनो की भवन अनुज्ञा ली गई है और प्रदत भवन अनुज्ञा अनुसार निर्माण कार्य किए जाएं


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