Explore

Search
Close this search box.

Search

Friday, December 13, 2024, 6:02 am

Friday, December 13, 2024, 6:02 am

Search
Close this search box.

शासकीय विश्राम गृहों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा

CANON TIMES
Share This Post

भोपाल: 17 मार्च 2024: लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 (क) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार विश्राम भवन अधिग्रहित किये गए है।

जारी आदेश अनुसार विश्राम गृहों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। विश्राम गृह परिसर में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का पालन करना आवश्यक होगा। जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना विश्राम गृह किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जाएगा ।विश्राम गृह की विद्युत, पेयजल, सफाई आवश्यक फर्नीचर / काकरी और खानसामा एवं स्टाफ संबंधी अन्य व्यवस्थाएं नियंत्रक अधिकारी द्वारा परिसर में सुनिश्चित की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल द्वारा प्रदत्त एवं समय-समय पर जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी (समस्त) जिला भोपाल संबंधित नियंत्रणकर्ता के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्र के विश्राम गृहों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे।

इसी प्रकार सर्किट रेस्ट हाउस प्रोफेसर कॉलोनी, लोक विभाग निर्माण, एनएचडीसी गेस्ट हाउस श्यामला हिल्स भोपाल, विश्राम गृह,विश्राम गृह कोलार तिराहा, रेस्ट हाउस सी०पी०ए रेस्ट हाउस होटल पलाश के पास बाणगंगा भोपाल,एमपी गेस्ट हाउस एमपी गेस्ट हाउस होशंगाबाद रोड भोपाल,माध्यमिक मण्डल भोपाल विश्राम गृह, शिक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल लिंक नम्बर-1 भोपाल,आरबीआई गेस्ट हाउस रिजर्व बैंक आफ इंडिया गेस्ट हाउस सुभाष चौराहा चार इमली,म०प्र०वि०म० गेस्ट हाउस रेल्वे स्टेशन भोपाल,नर्मदा रेल्वे आफिसर्स गेस्ट (रेल्वे विभाग) हबीबगंज भोपाल,भेल गेस्ट हाउस साँची एवं नर्मदा भेल गेस्ट हाउस कमला नेहरू पार्क के पास बरखेड़ा भेल, क्षितिज गेस्ट हाउस पिपलानी पेट्रोल पम्प के पास भोपाल, विश्राम गृहों को नियंत्रणकर्ता अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

विजय/अरुण शर्मा


Share This Post

Leave a Comment