लापता हुए आरआई
सरकार की लुटिया डुबोनो में लगे
छतरपुर। कहते हैं कि एमपी अजब है, सबसे गजब हैं। दरअसल मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार और तानाशाही के मामले हमेशा चर्चा में रहते हैं, एक ऐसा ही मामला छतरपुर जिले में भी सामने आया है जिसमें नायब तहसीलदार के आदेश का संबंधित आरआई द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। मजे की बात यह है कि जब यह मामला मीडिया ने उछाला और खबरें का प्रकाशन हुआ तो आरआई साहब अब लापता हो गए हैं। संबंधित व्यक्ति ने तमाम अधिकारियों से लेकन सीएम हेल्पलाइन तक में शिकायत कर दी है लेकिन उसके हाथ निराशा के सिवा और कुछ नहीं आया है। इस मामले में यह भी आरोप हैं कि आरआई ने नायब तहसील के आदेश का पालन करने के लिए आवेदक से रिश्वत ली और उसके बाद भी आदेश का पालन नहीं कराया। यहां तक की एसडीएम भी आरआई को आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए चुके हैं लेकिन आरआई ने उनकी बात भी नहीं सुनी। अभी भी आवेदक अपना हक पाने के लिए दर-दर भटक रहा है। आरआई साहब को फोन लगाने पर उनका फोन बंद बता रहा है। अब ऐसे में आवेदक परेशान है, क्योंकि उसे जमीन पर कब्जा न मिलने के कारण वह खेती का कार्य भी नहीं कर पा रहा है।
*यह है मामला*
तिलौंहा निवासी करन कुशवाहा ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस आशय की याचिका राजनगर के नायब तहसीलदार न्यायालय में दायर की गई। दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर द्वारा जारी किए गए राजस्व आदेश प्रकरण क्रमांक 03 / अ-70 / वर्ष 2023-24 में लेख है कि आवेदक नत्थू कुशवाहा, करन कुशवाहा, दशरथ कुशवाहा पिता श्री सेतुवा कुशवाहा निवासी ग्राम तिलौंहा तहसील राजनगर जिला छतरपुर मप्र भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उल्लिखित है कि ग्राम तिलौहा स्थित भूमि आराजी नंबर 683 के अंश रकवा 0.018 हे. आराजी नंबर 684 के अंश रकवा 0.008 हे. भूमि पर मथुरा पिता श्री पल्टू साहू, भूमि आराजी नंबर 193 के अंश रकवा 0. 260 एवं आराजी नंबर 186 के अंश भाग रकवा 0.120 हे० भूमि धूरिया, मनीराम पिता श्री सरजू अहिरवार भूमि आराजी नंबर 280 के अंश भाग भूमि रकवा 0.138 हे. भूमि रामकुमार पिता श्री मुन्नीलाल अवस्थी आराजी नंबर 114 के अंश भाग रकवा 0.020 हे. भूमि पर गयादीन पिता श्री जलमा काछी भूमि आराजी नंबर 186 के अंश भाग रकवा 0.120 हे. भूमि पर धूरिया मनीराम एवं चुगली व भुमानीदीन का अवैध कब्जा पाया गया है उक्त भूमि का सीमांकन 09.09.2022 को स्वीकृत किया गया है। आवेदकों की भूमि पर अनावेदकों का कब्जा पाये जाने से आवेदकों को े कब्जा वापस दिलाये जाने का आवेदन पेश किया गया। प्रकरण दर्ज किया अनावेदक को आहूत किया गया। अनावेदक घुरिया, मनीराम चुंगली एवं भुमानीदीन अधिवक्ता सहित उपस्थित शेष अनावेदक सूचना उपरान्त अनुपस्थित। प्रकरण में उपस्थित अनावेदकों की ओर से जबाब आदि पेश नहीं किये जाने व सभी के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में आवेदक साक्ष्य लिये गये जिसमें दशरथ कुशवाहा ने स्वयं के अतिरिक्त साक्षी अच्छेलाल के शपथ पत्र पेश किये गये जो शामिल प्रकरण है। आवेदक अभिभाषक को समक्ष में सुना गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार स्पष्ट है कि उक्त भूमियों पर अनावेदकगणों का अंशभाग पर कब्जा है जिसकी पुष्टि सीमांकन प्रतिवेदन से होती है साथ ही अनावेदकगणों के द्वारा आज दिनांक तक उक्त सीमांकन को प्रश्नागत नहीं किया गया है। अतएव आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर राजस्व प्रकरण क्रमांक 253 / अ-12 / वर्ष 2022 2023 में आदेश दिनांक 09.09.2022 के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने पर अनावेदकों का कब्जा हटाये जाने का आदेश पारित किया जाता है। अनावेदक अपनी भूमि का पृथक से सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है। तदानुसार राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी पुलिस बल के सहयोग से आवेदक को कब्जा वापस दिलाकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आवेदक करन का आरोप है कि आरआई रामदयाल ने इस आदेश का पालन करने और उसे कब्जा दिलाने के एवज में 4 हजार रुपए भी लिए थे लेकिन उसके बाद भी उसकी जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया है। करन ने बताया कि उसने 23 जून को कलेक्टर और तहसीलदार सहित सीएम हेल्पलाइन 181 में शिकायत की थी लेकिन अभी तक कोई कायर्वाही नहीं हुई है।
Author: This news is edited by: Abhishek Verma, (Editor, CANON TIMES)
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