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Friday, November 22, 2024, 5:52 am

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सम्पत्ति विरूपण अधिनियम अंतर्गते आदेश जारी

CANON TIMES
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कलेक्टर ने सम्पत्ति विरूपण अधिनियम अंतर्गते किये आदेश जारी

भोपाल: 16 मार्च 2024: भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 16 मार्च 2024 द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गयी है, जिसके तहत भोपाल जिले में 7 मई 2024 को मतदान एवं 4 जून 2024 को मतगणना होना है। निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा हो जाने के दिनांक से ही भोपाल जिले में भी आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है।

निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों एवं मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-3 में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी, जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय (cognizable) होगा। सम्पत्ति के अन्तर्गत कोई भवन, झोपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष, बाढ़, खम्बा (पोस्ट), स्तंभ (खंबा) या कोई अन्य परिनिर्माण शामिल होगा।

जिला मजिस्ट्रेट भोपाल श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए हैं।

1.निर्वाचन लडने वाले प्रत्याशी निजी भवनों पर भी भवन स्वामी की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरांत झंडे, पोस्टर, बैनर, वाल राइटिंग व अस्थायी फलेक्स बोर्ड, भवन स्वामी की सम्पत्ति पर लगा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रत्याशी को तीन दिवस के अन्दर नगर निगम के द्वारा एनओसी जारी करने हेतु ली गयी राशि की रसीद, भवन स्वामी के द्वारा लिये जाने वाले किराये की रसीद, बैनर/पोस्टर / फलैक्स बोर्ड लिखावट पर किये गये व्यय की रसीद व संलग्न प्रोफार्मा रिटर्निंग आफिसर को भवनवार प्रस्तुत करना होगा ।

2.उक्त झंडे बैनर, पोस्टर, फलैक्स बोर्ड पर ऐसा लेख एवं चित्र प्रदर्शित (Display) न हो जिससे विभिन्न समुदायों में असंतोष उत्पन्न होकर लोक न्यूसेंस की संभावना उत्पन्न हो ।

3 चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या विज्ञापन कम्पनीयों द्वारा किसी भी शासकीय, अशासकीय सम्पत्ति को संबंधित विभाग या भवन स्वामी की अनुमति के बिना विरूपित किया जाता है, तो संबंधित विभाग एवं भवन स्वामी के द्वारा सम्पत्ति विरूपण बाबत थाने में प्रथम सूचना दर्ज कराई जाए।

भोपाल जिले की राजस्व सीमान्तर्गत आने वाली शासकीय विरूपित सम्पत्ति को पुनः मूल स्वरूप में लाने के लिए नगर निगम क्षेत्र एवं राजस्व अनुविभाग क्षेत्रों में पदेन अधिकारियों का दल गठित किया जाएगा। क्षेत्रीय सिटी मजिस्ट्रेट / संबंधित अनुभाग का अनुविभागीय दण्डाधिकारी 2- क्षेत्रीय सहायक पुलिस उपायुक्त / अनुभाग अधिकारी (पुलिस), बी.एस.एन.एल. के क्षेत्रीय एस.डी.ओ., मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के क्षेत्रीय सहायक, यंत्री नगर निगम / नगर पालिका निगम के क्षेत्रीय अधिकारी मय कर्मचारियों के डिस्ट्रिक्ट लोक निर्माण विभाग के क्षेत्रीय उपयंत्री मय कर्मचारियों के संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उक्त दल तत्काल अपने-अपने क्षेत्र में बैठक आयोजित कर, अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत भारत निर्वाचन अयोंग की गाइड लाइन अनुसार विरूपित शासकीय सम्पत्तियों को मूल स्वरूप में लाने की कार्यवाही करें। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति को मूल स्वरूप में लाने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति पंचायत सचिव के द्वारा मूलभूत की राशि से की जाये तथा भारत निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति विरूपण निवारण के लिए मूल दायित्व संबंधित थाना प्रभारी, पटवारी, पंचायत सचिव का होगा । संबंधित विभाग / दल द्वारा मूल स्वरूप में लायी गयी शासकीय/अशासकीय सम्पत्ति का विवरण प्रतिदिन जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित किया जावे, जिससे उक्तानुसार जानकारी निर्वाचन प्रेक्षकों को प्रेषित किया जा सके। उक्तादेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है। अतः एकपक्षीय पारित किया जाकर, इसकी सूचना प्रिन्ट मीडिया/इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं अन्य सूचना तंत्रों के माध्यम से करायी जा रही है। उक्तादेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 में वर्णित प्रावधानान्तर्गत दण्डनीय होगा।

विजय/अरुण शर्मा


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