ट्रेनों में *’कवच (टकराव-रोधी) प्रणाली’* के कार्यान्वयन के लिए भारतीय रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 अप्रैल) को एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा कर दिया। पिछले साल बालासोर ट्रेन दुर्घटना के बाद रेलवे में टक्कर-रोधी उपायों में सुधार की मांग करते हुए वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दायर की थी। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि भारत संघ/भारतीय रेलवे ने संरक्षा कि दिशा में कई कदम उठाए हैं।
Author: This news is edited by: Abhishek Verma, (Editor, CANON TIMES)
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